एयरसेल-मैक्सिस डीलः कांग्रेस नेता पी चिंदबरम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में दोनों नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम सुरक्षा एक अगस्त तक बढ़ा दी।
नई दिल्ली, एएनआई। एयरसेल-मैक्सिस मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में दोनों नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम सुरक्षा एक अगस्त तक बढ़ा दी। ऐसे में दोनों पी चिदंबरम और कार्तिक चिदंबरम की गिरफ्तारी एक अगस्त नहीं की जा सकती है।
क्या थी एयरसेल-मैक्सिस डील
मैक्सिस मलेशिया की एक कंपनी है जिसका मालिकाना हक एक बिजनेस टॉयकून टी आनंद कृण्णन के पास है जिन्हें टैक नाम से भी जाना जाता है। टैक श्रीलंका की तमिल पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले एक मलेशियाई नागरिक है। एयरसेल को सबसे पहले एक एनआरआई टॉयकून सी सिवसंकरन (सिवा) ने प्रमोट किया था, जो कि तमिलनाडु के मूल निवासी थे।
साल 2006 में मैक्सिस ने एयरसेल की 74 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली थी। बाकी की 26 फीसदी हिस्सेदारी अब एक भारतीय कंपनी, जो कि अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप से संबंधित है के पास है। इन 26 फीसदी शेयर का मालिकाना हक सुनीता रेड्डी के पास है जो कि अपोलो के ग्रुप फाउंडर डॉ सी प्रताप रेड्डी की बेटियों में से एक हैं।
ये डील उस वक्त विवादों के घेरे में आ गई जब 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर हुआ। तब देश के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वो इस मामले में ए राजा के पूर्ववर्ती मंत्रियों की जांच करे।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप