CBI विवाद : राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच के लिए सीबीआइ को मिला 4 महीने का समय
यहां पर बता दें कि सीबीआइ ने अर्जी दायर कर राकेश अस्थाना खिलाफ जांच पूरा करने के लिए 6 महीने का और समय मांगा था।
नई दिल्ली, जेएनएन। रिश्वत मामले में घिरे केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेद्र कुमार के खिलाफ सीबीआइ की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार खिलाफ जांच के लिए और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सीबीआइ को जांच के लिए चार महीने की इजाजत दे दी।
बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने निश्चित समय में विस्तृत रिपोर्ट सील कवर के साथ जमा करने के लिए कहा था। कोर्ट ने राकेश अस्थाना और डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार से संबंधित एफआइआर के तहत जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने वाले सीबीआइ के आवेदन पर सुनवाई टाल दी थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
यहां पर बता दें कि सीबीआइ ने अर्जी दायर कर राकेश अस्थाना खिलाफ जांच पूरा करने के लिए 6 महीने का और समय मांगा था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोपों पर राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस नाजमी वजीरी ने सीबीआई के डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार और कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने से भी मना दिया था।