आम्रपाली के 40,000 से अधिक निवेशकों की नजरें SC पर, अहम होगा जुलाई महीना
बिल्डरों से बकाया किस फॉर्मले से वसूल किया जाए? इसकी नीति क्या होगी? यह आम्रपाली मामले में शीर्ष अदालत का फैसला आने के तय की जाएगी।
By JP YadavEdited By: Updated: Wed, 26 Jun 2019 01:49 PM (IST)
नोएडा, जेएनएन। बिल्डरों से बकाया किस फॉर्मले से वसूल किया जाए? इसकी नीति क्या होगी? यह आम्रपाली मामले में शीर्ष अदालत का फैसला आने के तय की जाएगी। हो सकता है अदालत की ओर से एक नया फॉर्मूला दिया जाए। इससे खरीदारों के हितों की रक्षा हो साथ ही बकाया भी वसूला जा सके। यह कहना है प्राधिकरण का।
प्राधिकरण ने कहा कि बिल्डरों को नोटिस जारी किए गए, पुनर्निर्धारण स्कीम निकाली गई। इसका उतना फल मिलता नहीं दिख रहा। शहर में आवंटन निरस्त करना भी इसका उपाय नहीं है। ऐसे में शीर्ष अदालत आम्रपाली पर अपना क्या रूख रखती है इस पर प्राधिकरण की नजर बनी है।
चुनाव समाप्त होते ही प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बकायेदारों की समीक्षा बैठक की थी। इसमें सर्वाधिक बकाया ग्रुप हाउसिंग परियोजना से जुड़े बिल्डरों पर है। टॉप 25 बिल्डरों पर करीब 11 हजार करोड़ रूपये बकाया है। इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आम्रपाली पर करीब 2 हजार करोड़ रुपये के आसपास बकाया है।
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