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किरायेदार के फैलाए प्रदूषण से फूलेगी प्रॉपर्टी मालिक की सांस, DPCC ने बनाये कड़े नियम

दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्यमी के साथ-साथ उस प्रॉपर्टी के मालिक पर भी कार्रवाई का फैसला किया गया है।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Sun, 30 Jun 2019 03:02 PM (IST)
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किरायेदार के फैलाए प्रदूषण से फूलेगी प्रॉपर्टी मालिक की सांस, DPCC ने बनाये कड़े नियम

नई दिल्ली[संजीव गुप्ता]। राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने सख्त तेवर अख्तियार कर लिए हैं। अब औद्योगिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्यमी के साथ-साथ उस प्रॉपर्टी के मालिक पर भी कार्रवाई का फैसला किया गया है। यदि कोई उद्यमी औद्योगिक इकाई सील होने पर बिना जुर्माना भरे फरार हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी के मालिक से जुर्माने की भरपाई की जाएगी। यानी, किरायेदार द्वारा प्रदूषण फैलाने पर प्रॉपर्टी मालिक की सांस फूलना तय है।

दिल्ली में रिहायशी इलाकों के साथ-साथ अनधिकृत और पुनर्वास कॉलोनियों में खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाली अनगिनत इकाइयां प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से चल रही हैं। एनजीटी के आदेश पर डीपीसीसी ने अब इन्हें सील करना शुरू कर दिया है। साथ ही इन पर मोटा जुर्माना भी ठोका जा रहा है।

डीपीसीसी अधिकारियों के मुताबिक इन कॉलोनियों में रहने वाले बहुत से उद्यमी इकाई सील होने पर भूमिगत हो जाते हैं और जुर्माने का भुगतान नहीं करते और कुछ दिन बाद किसी अन्य इलाके में दूसरे नाम से फैक्ट्री लगा लेते हैं। लेकिन यह चालबाजी अब काम नहीं आएगी। यदि कोई ऐसा करता है, तो प्रॉपर्टी के मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों को लाल, संतरी और श्वेत श्रेणी में विभक्त किया गया है। लाल श्रेणी में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाली, संतरी में मध्यम और श्वेत श्रेणी में प्रदूषण रहित इकाइयां आती हैं। इन्हीं के तहत औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण किया जाता है। लेकिन, दिल्ली में बगैर पंजीकरण के ढेरों इकाइयां चल रही हैं और प्रदूषण फैला रही हैं।

डीपीसीसी ने नगर निगम के साथ मिलकर सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर मोटा जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें सील किया जाएगा। अगर इकाई किराये की जगह पर चल रही है और उद्यमी ने जुर्माना नहीं भरा तो जुर्माना उस प्रॉपर्टी के मालिक से वसूला जाएगा।

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