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वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान का दर्जा देने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज

वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान की तरह दर्जा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

By JP YadavEdited By: Updated: Fri, 26 Jul 2019 11:47 AM (IST)
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वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान का दर्जा देने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने उस जनहित याचिका का खारिज कर दिया है, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मण के समान दर्जा देने की मांग की गई थी। 

यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party)  के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में उन्होंने मांग की थी कि वंदे मातरम को समान दर्जा नहीं मिला, जबकि इस गीत को भी राष्ट्रगान की तरह दर्जा मिलना चाहिए। जाहिर है ऐसे में कोर्ट को इस मामले दखल देना चाहिए।

इतना ही नहीं, इस जनहित याचिका में अश्निनी उपाध्याय ने यह मांग भी की गई थी कि सभी स्कूलों में वंद मातरम को राष्ट्रगान के तौर पर बजाया और गाया जाना चाहिए। साथ ही याचिका में इस गीत को लेकर राष्ट्रीय नीति (National Policy) बनाने की मांग की गई थी।

यहां पर बता दें कि वंद मातरम गीत बंग्ला ही नहीं भारतीय साहित्य में चर्चित उपन्यास 'आनंद मठ' का हिस्सा है, तो राष्ट्रगान साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले महान कवि व साहित्यकार रवींद्र नाथ टैगोर ने लिखा है। 

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