IPL खिलाड़ियों की नीलामी पर रोचक की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि लीग में खिलाड़ियों की बोली लगाना संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
By JP YadavEdited By: Updated: Fri, 26 Jul 2019 12:48 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में खिलाड़ियों की नीलामी को चुनौती देते हुए इसे रोकने की मांग की गई थी। बता दें कि यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर शर्मा ने दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि लीग में खिलाड़ियों की बोली लगाना संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुधीर ने अपनी याचिका में सरकार से 'अंतर्राष्ट्रीय मानव नीलामी' से संबंधित मामले को देखने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
सुधीर ने अपनी याचिका में यहां तक कहा था कि नीलामी के माध्यम से मानव बोली लगाने और बेचने के खतरे को नियंत्रित करने, प्रतिबंध लगाने और रोकने में सरकार विफल रही है। याचिका में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के निर्देश देने की भी मांग की गई थी।गौरतलब है कि इंडियन प्रीमियर लीग में देश की आठ शहरों की टीमें हिस्सा लेती हैं, जिनमें कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स, किंग्स एलेवन पंजाब और सनराइज़र्स हैदराबाद जैसी टीमें हैं।
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