जीरो फिटनेस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं वाहन मालिक, करना होगा ये काम
परिवहन विभाग द्वारा शर्त जोड़ दिए जाने से व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को जीरो फिटनेस प्रमाण पत्र योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
नई दिल्ली जेएनएन। परिवहन विभाग द्वारा शर्त जोड़ दिए जाने से व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को जीरो फिटनेस प्रमाण पत्र योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शर्त है कि किसी भी व्यावसायिक वाहन को तभी जीरो फिटनेस का प्रमाण दिया जाएगा जब वाहन कार्यालय में लाया जाएगा।
परिवन विभाग में मिलेगा प्रमाण
इसके तहत उम्र पूरी कर चुके ऐसे व्यावसायिक वाहन जिन्हें दिल्ली में चलाए जाने की अनुमति नहीं है, उन्हें परिवहन विभाग के पास लाना होगा। विभाग वाहन मालिक को जीरो फिटनेस प्रमाण पत्र देगा जिसके आधार पर ही संबंधित वाहन दूसरे राज्य में जा सकेगा। प्रमाणपत्र 30 दिन के लिए मान्य होता है।
करना होगा ये काम
इसके लिए शर्त है कि यदि वाहन मालिक अपने वाहन को सड़क पर निकालते हैं तो उसे यातायात पुलिस या परिवहन विभाग की ही टीम जब्त कर लेगी। वाहन मालिक परिवहन आयुक्त राजीव वर्मा से गुहार लगा चुके हैम , लेकिन समाधान नहीं निकल सका।
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