Delhis Sant Ravidas Temple demolition case: सुप्रीम कोर्ट की सलाह, अटॉर्नी जनरल संग बैठक करें याचिकाकर्ता
Delhis Sant Ravidas Temple demolition case सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (Attorney General KK Venugopal) के साथ मीटिंग करें।
By JP YadavEdited By: Updated: Fri, 04 Oct 2019 01:03 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। Delhis Sant Ravidas Temple demolition case: दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (Attorney General, KK Venugopal) के साथ मीटिंग करें और और रविदास मंदिर के निर्माण के लिए एक संभावित सौहार्दपूर्ण समाधान के साथ आने का प्रयास करें।
गौरतलब है कि दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में संत रविदास मंदिर तोड़े जाने के मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हाल ही में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली नेता अशोक तंवर और पूर्व मंत्री ने मंदिर तोड़े जाने को लेकर जनहित याचिका दायर की है। इनके अलावा, कई और याचिकाएं कोर्ट में दायर हैं, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि लोगों का पूजा करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। मंदिर तोड़ कर नागरिकों के अधिकारों को हनन किया गया है, ऐसे में मंदिर को पुन : स्थानपना की जाए।
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