AgustaWestland case: मिशेल की जमानत याचिका पर HC ने मांगा ED और CBI से जवाब
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआइ को नोटिस जारी किया है।
By Mangal YadavEdited By: Updated: Thu, 24 Oct 2019 12:18 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जांच एजेंसी से इस मामले में जवाब मांगा है। सीबीआइ और ईडी को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। इससे पहले दिल्ली की विशेष अदालत ने मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद मिशेल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली कोर्ट में सीबीआइ और ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया था।
दिल्ली की विेशेष अदालत में जांच एजेंसी ने कहा था कि मिशेल का यह दावा गलत है कि उनसे 28 दिनों में 600 घंटे पूछताछ की है। ईडी ने कहा था मिशेल ने पूछताछ में सेक्शन 50 में बयान देते हुए कहा था कि उनके पिता लंबे समय से रक्षा सौदों में मध्यस्थता करते रहे हैं। दोनों पक्षों की दलालों को सुनने के बाद कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी।
क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से किया गया था गिरफ्तार
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मिशेल से कई बार पूछताछ हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआइपी हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। इस सौदे में घोटाले का आरोप लगा था। इसके बाद भारत सरकार ने जनवरी 2014 में इस सौदे को रद कर दिया था। इस घोटाले की सीबीआइ ने जांच किया। जांच के बाद सीबाआइ ने पहला आरोप पत्र एक सितंबर 2017 को दाखिल किया गया था। इस मामले में सीबीआइ ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी, पूर्व एयर मार्शल जेएस गुजराल समेत आठ लोगों को आरोपित बनाया था। सीबीआइ की जांच के बाद ईडी ने मनी लॉंड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
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