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AgustaWestland case: क्रिश्चियन मिशेल की बेल याचिका पर जवाब देने के लिए CBI-ED ने मांगा और समय

वीवीआइपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड केस के मुख्य आरोपित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के बयान को रिकॉर्ड करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली कोर्ट की तरफ रुख किया है।

By Pooja SinghEdited By: Updated: Wed, 13 Nov 2019 12:36 PM (IST)
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AgustaWestland case: क्रिश्चियन मिशेल की बेल याचिका पर जवाब देने के लिए CBI-ED ने मांगा और समय

नई दिल्ली, एएनआइ। वीवीआइपी हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड केस (AgustaWestland Case) में आरोपित प्रमुख कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) और केंद्रीय जांच एजेंसी ने और समय मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में बुधवार को दोनों एजेंसियों ने जवाब देने के लिए और समय की मांग की है। 

गौरतलब है कि क्रिश्चियन मिशेल जनवरी 2019 से जेल में बंद है। इससे पहले इस मामले पर सीबीआइ ने क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के लिए दिल्ली की एक अदालत में रुख किया  गया था। वहीं क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका भी कोर्ट खारिज कर चुका है। इसकी सुनवाई बुधवार को सुनवाई हुई। 

क्या है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला

दरअसल, भारतीय वायुसेना का एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ साल 2010 में 3 हजार 600 करोड़ रुपये के बदले 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए एक समझौता  किया था। इसके बाद इसमें घोटाले की खबर सामने के बाद भारत की तरफ से इस समझौते को कैंसल कर दिया गया था।  मिली जानकारी के मुताबिक, इटली कि एक अदालत ने यह फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को 100 से 125 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। 53 करोड़ के कान्ट्रेक्ट पाने के लिए ये घोटाला हुआ।  इस फैसले में पूर्व IAF एसपी त्यागी का नाम भी सामने आया था।

इसके अलावा कई बड़े अधिकारियों के नाम भी इस केस में जुड़े होने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस डील को कराने वाले बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल पर तलवार लटकी हुई है। दिसंबर में ही दुबई से क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाया गया था। 

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