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कोर्ट का आदेश 10 साल, परिवहन विभाग 15 साल की दे रहा आरसी; लोग हो रहे भ्रमित

अदालत और परिवहन विभाग के अलग-अलग आदेश को लेकर डीजल कार रखने वाले भ्रमित हैं। इस बारे में लोग परिवहन विभाग में भी अपनी समस्या रख चुके हैं।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Tue, 19 Nov 2019 04:09 PM (IST)
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कोर्ट का आदेश 10 साल, परिवहन विभाग 15 साल की दे रहा आरसी; लोग हो रहे भ्रमित
नई दिल्ली [वी.के.शुक्ला]। जो लोग दिल्ली में डीजल की कारें चला रहे हैं, या नई खरीद रहे हैं। वे इस समय बड़े असमंजस में हैं। इसका कारण उन्हें कार चलाने के लिए 15 साल का पंजीकरण प्रमाण (आरसी) पत्र दिया जाना है। डीजल की कार खरीदने वालों को जो आरसी दी जा रही है उस पर कार चलाने का 15 साल का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जबकि अदालत का आदेश केवल 10 साल तक ही डीजल की कारें चलाने का आदेश है।

अगर आपने आज दिल्ली में डीजल की कार खरीदी है तो उस पर स्पष्ट लिखा मिलेगा कि आप कार को 2034 तक यानी 15 साल तक चला सकते हैं। कार की आरसी 15 साल तक वैध है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर 29 अक्टूबर 2018 को रोक लगा दी थी।

इसके साथ ही परिवहन विभाग को ऐसे वाहन सड़कों पर पाए जाने पर उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया था। इससे पहले एनजीटी ने 27 जुलाई 2018 को 10 साल पुराने डीजल वाहन दिल्ली में न चलाने के आदेश दिए थे। अदालत और परिवहन विभाग के अलग-अलग आदेश को लेकर डीजल कार रखने वाले भ्रमित हैं। इस बारे में लोग परिवहन विभाग में भी अपनी समस्या रख चुके हैं। मगर उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका है।

इस तरह की समस्या झेल रहे गोकलपुरी निवासी पवन शर्मा का कहना है कि उन्होंने उस बारे में गत 12 अक्टूबर को आरटीआइ लगाई थी। जिसमें इस बारे में जानकारी मांगी गई थी कि जब डीजल की कार को दिल्ली में चलने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है तो परिवहन विभाग उनसे 15 साल का टैक्स क्यों वसूल रहा है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने यह तो बता दिया कि डीजल की कारें दस साल तक ही चल सकती हैं। मगर यह नहीं बताया कि 15 साल का टैक्स उनसे क्यों लिया जा रहा है।

कुछ समय पहले डीजल कार खरीदने वाले शिक्षाविद् शशिकांत भारती कहते हैं कि इस बारे में परिवहन विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस कारण डीजल कार खरीदने वाले हजारों लोग भ्रमित हैं। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में डीजल की कार को चलने के लिए दस साल की ही अनुमति है।

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