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भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को मिली राहत, दिल्‍ली तो आ सकते हैं मगर पूरी करनी होंगी कुछ शर्तें

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को मिली कोर्ट से मिली जमानत में कुछ राहत मिली है। उनहें मिली बेल में दिल्‍ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को कुछ संशोधन किया है।

By Prateek KumarEdited By: Updated: Tue, 21 Jan 2020 05:03 PM (IST)
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भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को मिली राहत, दिल्‍ली तो आ सकते हैं मगर पूरी करनी होंगी कुछ शर्तें
नई दिल्‍ली, एएनआइ। Bhim Army chief Chandrashekhar Azad Bail : भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को मिली कोर्ट से मिली जमानत में कुछ राहत मिली है। उनहें मिली बेल में दिल्‍ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को कुछ संशोधन किया है। कोर्ट ने अपने संशोधन में बताया है कि आजाद को जब भी दिल्‍ली आना है तब वह डीसीपी क्राइम को बता कर आएंगे, अगर डीसीपी से फोन पर बात नहीं हो सकती है तो इमेल कर बताना होगा। कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर उन्‍हें दिल्‍ली आना है तो वह कोर्ट के बताए हुए पते पर ही रुकेंगे।

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्‍ली के दरियागंज इलाके और जामा मस्‍जिद इलाके में हिंसा हुई थी जिसके पीछे दिल्‍ली की क्राइम ब्रांच ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद ने भीड़ को उकसाने का काम। इसके बाद क्राइम ब्रांच की पुलिस ने उन्‍हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उन्‍हें 14 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि, कोर्ट ने बाद में उन्‍हें दिल्‍ली से बाहर जाने का आदेश देते हुए जमानत दे दी है।

इधर मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने बताया उनकी जमानत की शर्तों में संशोधन किया गया है। अब वह दिल्‍ली में आ सकते हैं हालांकि कुछ शर्तों को उन्‍हें पूरा करना होगा। इससे पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने तीस हजारी कोर्ट में जमानत की शर्तों में बदलाव करने के लिए याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने स्‍वीकार कर लिया था। वहीं तीस हजारी कोर्ट ने इसी मामले में शनिवार को सुनवाई टाल दी थी। 

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