Delhi Nirbhaya case: अक्षय की याचिका पर कल 1 बजे होगी सुनवाई, मुकेश की फांसी का रास्ता साफ
2012 Delhi Nirbhaya case फांसी की सजा पाए चारों दोषी मुकेश सिंह अक्षय विनय कुमार शर्मा और पवन कुमार गुप्ता इससे बचने के लिए हर तरह के दांवपेंच अपना रहे हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। 2012 Delhi Nirbhaya case : निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषी मुकेश सिंह, अक्षय, विनय कुमार शर्मा और पवन कुमार गुप्ता इससे बचने के लिए हर तरह के दांवपेंच अपना रहे हैं। इसी कड़ी में एक दोषी अक्षय सिंह ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका (curative petition) दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच जिसे न्यायमूर्ति एनवी रमणा दोषी अक्षय ठाकुर की क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई करेगी। यह सुनवाई एक बजे होगी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान मुकेश की याचिका खारिज कर दी, जिससे उसको फांसी देने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर चुका है, जिसके हिसाब से एक फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है।
जेल प्रशासन ने दी याचिका की जानकारी
मिली जानकारी के मुताबिक, दोषी अक्षय सिंह ठाकुर की ओर से मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दाखिल की गई है, यह जानकारी तिहाड़ जेल प्रशासन ने जानकारी दी है।
27 जनवरी को फिर हुआ फांसी का ट्रायल
बता दें कि चारों दोषियों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट जारी कर चुका है। इसके मुताबिक, आगामी एक फरवरी को सुबह 6 बजे चारों को फांसी दी जाएगी। इस बाबत तिहाड़ जेल प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। फांसी की तैयारी की अंतिम कड़ी में 27 जनवरी को तिहाड़ जेल संख्या तीन में फांसी देने का ट्रायल भी किया गया था।
वहीं, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी। यहां पर बता दें कि 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चलती बस में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। निर्भया के साथ छह दरिंदों (राम सिंह, एक नाबालिग, अक्षय, मुकेश, विनय कुमार शर्मा और पवन कुमार गुप्ता) ने चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस दौरान निर्भया को इस कदर शारीरिक दर्द दिया गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
Nirbhaya Case: क्या एक फरवरी को हो पाएगी चारों को फांसी, 3 दोषियों के बाकी हैं ये विकल्प