Nirbhaya Case: 3 मार्च को सुबह 6 बजे होगी फांसी, कोर्ट ने जारी किया नया डेथ वारंट
Nirbhaya case निर्भया मामले में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब तीन मार्च को फांसी दी जाएगी।
By Mangal YadavEdited By: Updated: Mon, 17 Feb 2020 05:31 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र/ एएनआइ। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब निर्भया के दोषियों को तीन मार्च को फांसी होगी। दोषियों को सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी। बता दें कि निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए कोर्ट ने यह तीसरी बार वारंट जारी किया है।
सुनवाई शुरू होते ही तिहाड़ जेल की तरफ से अभी तक की स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी। विशेष लोक अभियोजक राजीव मोहन ने मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में अदालत को अवगत कराया और कहा कि 4 दोषियों में से 3 ने पहले ही अपने कानूनी उपायों को समाप्त कर दिया है।
Nirbhaya Case: नए डेथ वारंट पर निर्भया के दोषियों के वकील ने कहा- अभी बहुत विकल्प बाकी
उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों को सात दिन का समय दिया था और वह अवधि समाप्त हो गई है। इसके साथ ही तारीख के रूप में किसी भी अदालत में कोई याचिका लंबित नहीं है। बता दें कि निर्भया के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है।
Nirbhaya Case Hearing Live Updates:
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- कोर्ट ने निर्भया के गुनगहारों को फांसी देने के मामले में फैसला सुना दिया है। अब निर्भया के दोषियों को तीन मार्च को फांसी होगी। दोषियों को सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी।
- दोषी पवन गुप्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करना चाहता है।
- अक्षय के वकील ने बताया कि वह राष्ट्रपति के समक्ष नई दया याचिका दाखिल करना चाहता है।
- एक अन्य दोषी विनय के वकील ने कहा कि विनय पर अदालत में हमला किया गया और उसके सिर में चोटें आईं हैं।
- चारों दोषियों में एक मुकेश ने कोर्ट को बताया कि वह वकील वृंदा ग्रोवर की मदद नहीं लेना चाहता। इसके बाद रवि काजी को कोर्ट ने दोषी मुकेश का वकील नियुक्त किया।
- कोर्ट को बताया गया है कि दोषी विनय शर्मा भूख हड़ताल पर है। वह जेल में खाना नहीं खा रहा है। इस दौरान कोर्ट ने जेल प्रशासन को विनय का विशेष देखभाल करने का निर्देश दिया।
- दोषी मुकेश की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि अब वे मुकेश की वकील नही हैं। वहीं दोषी विनय के वकील ए पी सिंह ने अदालत को बताया कि विनय 11 फरवरी से भूख हड़ताल पर है।
- दोषी पवन के वकील रवि काजी ने अदालत को बताया कि वह अदालत द्वारा दिये गए सात दिन में अपनी क्यूरेटिव पिटीशन दायर नहीं कर सका क्योंकि उसके पास वकील नहीं था। आज उनकी पवन के साथ मुलाकात है और वह क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए तैयार है।