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2012 Delhi Nirbhaya Case: तिहाड़ में बंद दोषी पवन ने अपने वकील से मिलने से किया इनकार

2012 Delhi Nirbhaya Case तिहाड़ जेल में बंद पवन कुमार गुप्ता ने अपने वकील रवि काजी से मिलने से इनकार कर दिया है।

By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 22 Feb 2020 11:25 AM (IST)
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2012 Delhi Nirbhaya Case: तिहाड़ में बंद दोषी पवन ने अपने वकील से मिलने से किया इनकार
नई दिल्ली, एएनआइ।  2012 Delhi Nirbhaya Case : निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने अपने वकील रवि काजी से मिलने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि 17 फरवरी को जारी हुए नए डेथ वारंट के सिलसिले में वकील रवि काजी जेल में बंद दोषी पवन से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया है। 

गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में बंद चारों दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता के पास फांसी से बचने के लिए अब भी कुल तीन कानूनी विकल्प बचे हुए हैं, जिनका वह चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। इनमें पवन के पास सुधारात्मक याचिका (Curative petition) और राष्ट्रपति के पास दया याचिका खारिज करने का विकल्प और इसके भी याचिका खारिज होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी विकल्प बचा हुआ है। 

वहीं, बाकी बचे तीन दोषियों मुकेश, विनय और अक्षय के पास फांसी से बचने के लिए अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। तीनों ही दोषी रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, राष्ट्रपति के पास दया याचिका, दया याचिका खारिज होने के खिलाफ याचिका दायर करने के कानूनी विकल्प का प्रयोग कर चुके हैं। 

3 मार्च को सुबह 6 बजे होनी थी फांसी

बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 17 फरवरी को नया वारंट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक आगामी 3 मार्च को सुबह 6 बजे सभी चारों दोषियों (मुकेश सिंह, अक्षय कुमार, विनय कुमार शर्मा और पवन कुमार गुप्ता) को तिहाड़ जेल संख्या-3 में फांसी दी जानी है। यह तीसरी बार है, जब दिल्ली की कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया् है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट 22 जनवरी और 1 फरवरी को भी डेथ वारंट जारी कर चुका है, लेकिन दोषियों के सुप्रीम कोर्ट में जाने के चलते फांसी नहीं दी जा सकी।

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