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2012 Delhi Nirbhaya Case: दोषियों का एक और दांव, फांसी से 2 दिन पहले राहत के लिए पहुंचे HC

2012 Delhi Nirbhaya Case निर्भया के दोषियों की ओर से वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) पहुंच गया है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है।

By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 29 Feb 2020 04:51 PM (IST)
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2012 Delhi Nirbhaya Case: दोषियों का एक और दांव, फांसी से 2 दिन पहले राहत के लिए पहुंचे HC

नई दिल्ली, एएनआइ। 2012 Delhi Nirbhaya Case : निर्भया मामले में चारों दोषियों की ओर से फांसी से बचने के प्रयास जारी हैं। ताजा मामले में निर्भया के दोषियों की ओर से वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि जेल में बंद दोषियों के साथ शारीरिक शोषण और मानसिक स्थिति की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission of India) ने निर्देश दिया जाए। 

यहां पर बता दें कि 17 फरवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट चारों दोषिय़ों (विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय कुमार) को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर चुका है। इसके मुताबिक, आगामी 3 मार्च को चारों को दिल्ली की तिहाड़ जेल संख्या-3 में फांसी दी जानी है। 

तिहाड़ में चल फांसी की तैयारी

3 मार्च को होने वाली फांसी के मद्देनजर तिहाड़ जेल प्रशासन तैयारी के अंतिम चरण में है। हो सकता है कि रविवार को यूपी के मेरठ से जल्लाद पवन में भी पहुंच जाएगा। यूं भी जल्लाद का फांसी की तैयारी के मद्देनजर 2 पहले पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि उसे पूरी जानकारी देनी होती है।  

फांसी का फाइनल ट्रायल बाकी

मंगलवार को दी जाने फांसी से पहले फाइनल ट्रायल होना है। ऐसे में जल्लाद का 1 मार्च को हर हाल में पहुंचना जरूरी है, ताकि वह फांसी का फाइनल ट्रायल कर सके।

यह भी जानिए

  • 16 दिसंबर, 2012 को निर्भया के साथ दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और इस दौरान उसे इस कदर शारीरिक प्रताड़ना दी गई कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। 
  • एक आरोपित राम सिंह ने तिहाड़ जेल में वर्ष, 2013 में आत्महत्या कर ली थी, जबकि नाबालिग अपनी सजा पूरी कर चुका है
  • निर्भया दुष्कर्म के बाद देशभर में आवाज उठी थी, इसके कानून में बड़ा बदलाव किया गया था।
  • इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। इसके बाद निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी चारों दोषियों (विनय, पवन, मुकेश और अक्षय) को फांसी की सजा सुना चुका है। 
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