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AAP विधायक के खिलाफ नोएडा में FIR, यूपी के सीएम के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप

सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर दिल्ली के विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज किया है।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Sun, 29 Mar 2020 12:04 PM (IST)
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AAP विधायक के खिलाफ नोएडा में FIR, यूपी के सीएम के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप

नई दिल्ली/नोएडा, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर दिल्ली से आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता विधायक राघव चड्ढा के खिलाफ नोएडा में एफआइआर दर्ज की गई है। फतेहपुर निवासी एडवोकेट प्रशांत उमराव की शिकायत पर शनिवार देर रात कोतवाली सेक्टर 20 में धारा 66 आइटी एक्ट व आइपीसी की धारा 500, 505(2) के तहत यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। एडवोकेट प्रशांत उमराव ने इस मामले में शनिवार को गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई।

वहीं गाजियाबाद के थाना कविनगर में भी आप विधायक राघव चड्ढा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने लॉकडाउन में गांव लौट रहे लोगों को पिटवाने को लेकर की गई टिप्पणी की थी। आरोप है कि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता विधायक राघव चड्ढा ने जो ट्वीट किया था उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक बातें थी। प्रशांत उमराव के अनुसार आप विधायक की तरफ से दुर्भावनापूर्ण व जान बूझकर किया गया कार्य न केवल कानून-व्यवस्था के रखरखाव के लिए खतरनाक है, बल्कि यह उन लोगों में भी दहशत पैदा करेगा जो कोरोना महामारी के कारण इस कठिन समय में अपने मूल स्थानों पर जा रहे हैं।

कोतवाली 20 पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के गोविंदपुरम निवासी व्यक्ति की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि राघव चड्ढा ने यूपी पुलिस व सीएम को बदनाम करने और जनता को भड़काने के लिए भ्रामक ट्वीट किया।

सूत्रों के मुताबिक योगी जी दिल्ली से यूपी जाने वाले लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पिटवा रहे हैं। साथ ही अन्य कई भ्रामक बातें भी लिखीं। आरोप है कि विधायक ने जानबूझकर झूठी पोस्ट की।

मामला दर्ज होने के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि एफआइआर पढ़ कर पता चलता है कि यह बिल्कुल तुच्छ और गलत तथ्यों पर आधारित है, यह अवमानना के साथ खारिज किए जाने वाले वारंट का भी हकदार है।

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