Move to Jagran APP

Coronavirus LockDown Day 6: दिल्ली बार काउंसिल पहुंचा HC, मासिक किराया न देने वाले वकीलों को मिले राहत

Coronavirus LockDown Day 6 दिल्ली बार काउंसिल (Bar Council of Delhi) ने राहत पाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है।

By JP YadavEdited By: Updated: Mon, 30 Mar 2020 01:03 PM (IST)
Hero Image
Coronavirus LockDown Day 6: दिल्ली बार काउंसिल पहुंचा HC, मासिक किराया न देने वाले वकीलों को मिले राहत

नई दिल्ली, एएनआइ। Coronavirus LockDown Day 6: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली बार काउंसिल (Bar Council of Delhi) ने राहत पाने के लिए सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है। दिल्ली बार काउंसिल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक किराए का भुगतान करने में विफल रहने पर किसी अधिवक्ता को उनके किराए के आवास से बाहर न निकाला जाए।

बता दें कि 25 मार्च की रात 12 बजे से देशभर में शुरू हुआ लॉकडाउन आगामी 14 अप्रैल तक जारी रहेगा, इसके मद्देनजर सभी जगह कामकाज ठप है। यहां तक कि अदालतें भी बंद हैं, जिससे वकीलों के सामने भी जीवनयापन का संकट आ गया है। इसी मुद्दे पर राहत पाने के लिए दिल्ली बार काउंसिल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

उधर, बड़ी संख्या में पलायन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने जहां मकान मालिकों से कुछ महीने बाद किराया लेने की बात कही है, तो अभाव वाले परिवार लोगों को किराया खुद आम आदमी पार्टी सरकार ने देने का निर्णय लिया है। बता दें कि दिल्ली में मकान मालिकों द्वारा किराया मांगने की खबरें लगातार आ रही हैं। यहां तक कि दिल्ली छोड़कर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जाने वाले लोगों की यह भी शिकायत थी कि मकान  मालिक लगातार किराया देने के लिए परेशान कर रहे थे।

वहीं, दिल्ली में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद दिल्ली-एनसीआर में लोगों का पलायन सोमवार से पूरी तरह रुक गया है। दिल्ली पुलिस सोमवार सुबह न तो पैदल यात्रियों को दिल्ली आने दे रही है और न ही बाहर। इसी के साथ बसों के आवागमन को भी रोक दिया है। इसके बाद बने हालात के बाद पलायन पूरी तरह रुक गया है। 

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।