Delhi Violence: योगी सरकार के नक्श-ए-कदम पर दिल्ली पुलिस, दंगाइयों से वसूलेगी नुकसान
Delhi Violenceइसके लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन गौड़ को क्लेम कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। वह दंगे में हुए नुकसान का आकलन करके दंगाइयों पर जुर्माना तय करेंगे।
नई दिल्ली [राकेश कुमार सिंह]। Delhi Violence: उत्तर प्रदेश की तरह ही अब दिल्ली में भी दंगे के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से की जाएगी। इसके लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन गौड़ को क्लेम कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। वह दंगे में हुए नुकसान का आकलन करके दंगाइयों पर जुर्माना तय करेंगे। दिल्ली में दंगाइयों से हर्जाना वसूली का प्रावधान पहली बार लागू किया जा रहा है। क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के प्रयास दिल्ली पुलिस पिछले साल दिसंबर से लगातार कर रही थी।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुई हिंसा में पहले दिसंबर और फिर फरवरी में दंगाइयों ने राजधानी में बड़ी मात्रा में निजी व सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी। इसमें उत्तर-पूर्वी जिले में 23 से 26 फरवरी तक भीषण दंगे हुए थे। इसमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। इसमें कई पुलिस कर्मी भी शामिल थे। यही नहीं, आइबी के सिपाही अंकित शर्मा व दिल्ली पुलिस के एक हवलदार सहित दंगे में 53 लोगों की जान भी चली गई थी।
दंगे में 751 मामले दर्ज किए जा चुके हैं जिसमें 53 हत्या के मामले हैं। इनमें अब तक 1239 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जिला पुलिस ने अलग से आर्म्स एक्ट के 53 मामले दर्ज किए थे। दंगे में भीषण जानमाल का नुकसान हुआ था। इसमें लोगों के घरों, दुकानों, ऑफिस, स्कूल, अस्पताल व पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया था।
दिल्ली पुलिस ने 28 दिसंबर को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी। इस पर रजिस्ट्रार जनरल ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के जरिये आवेदन करने का सुझाव दिया था। गृह विभाग के जरिये आवेदन मिलने पर हाई कोर्ट ने पूर्व जस्टिस गौड़ को क्लेम कमिश्नर नियुक्त कर दिया है।
ऐसे होगा जुर्माना तय
क्लेम कमिश्नर एसएन गौड़ अब दिल्ली पुलिस, केंद्र और राज्य सरकार की संबंधित सिविक एजेंसियों के विशेषज्ञों की टीम गठित करेंगे। उनकी देखरेख में यह टीम दंगे में हुई क्षति का आकलन करेगी। इसके बाद क्लेम कमिश्नर सुबूतों व तथ्यों के आधार पर दंगाइयों पर जुर्माना तय करेंगे। इसकी वसूली के लिए संबंधित एजेंसियां दंगाइयों को नोटिस भेजेंगे। तय जुर्माना नहीं भरने वालों की संपत्ति नीलाम की जाएगी। उम्मीद है कि लॉकडाउन खत्म होते ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।