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Delhi Violence : शाहरुख के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने पेश की चार्जशीट, जमानत की राह हुई मुश्किल

शाहरुख पर दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान पर पिस्टल तानने व जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब फायरिंग करने का आरोप है।

By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 02 May 2020 09:36 AM (IST)
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Delhi Violence : शाहरुख के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने पेश की चार्जशीट, जमानत की राह हुई मुश्किल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। फरवरी 24-25 को उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगे और दिल्ली पुलिस के सिपाही पर पिस्टल तानने के आरोपित शाहरुख पठान के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 350 पेज की पहली चार्जशीट पेश की है। बता दें कि शाहरुख पर दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान पर पिस्टल तानने व जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब फायरिंग करने का आरोप है। चार्जशीट में उसके साथ मौके पर गए घोंडा के अरविंद नगर निवासी इश्तियाक मलिक और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उसे पनाह देने वाले कलीम अहमद को भी आरोपित बनाया गया है।

बता दें कि सीएए के विरोध में धरना प्रदर्शन के बाद उत्तर-पूर्वी जिले में 23 फरवरी को दंगा भड़क गया था। जिसने बाद में साम्प्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था। शाहरुख पर आरोप है कि 24 फरवरी की दोपहर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास पथराव हो रहा था। उसी समय घोंडा के अरविंद नगर निवासी शाहरुख पठान हवाई फायरिंग करते हुए पहुंचा।

कांस्टेबल दीपक दहिया ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने उन पर पिस्टल तान दी थी। यह पूरा मामला मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गया, जो बाद में वायरल हो गया था। दहिया के बयान पर जाफराबाद थाने में 26 फरवरी उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 186, 353, 307 और आ‌र्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर राम मनोहर के नेतृत्व वाली टीम ने 3 मार्च को उसे मुजफ्फरनगर के कैराना से गिरफ्तार किया था। उसके पास से 7.65 एमएम की पिस्टल, दो कारतूस और वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई। जांच के बाद उस पर दंगे की धारा 147,148, 149 और पनाह देने की धारा 216 जोड़ दी गई।

पुलिस का दावा है कि जाफराबाद में उसने तीन राउंड फायर किए थे, जबकि दो राउंड वहां गिर गए थे। शाहरुख का पिता साबिर पठान ड्रग्स सप्लाई के धंधे में पकड़े जाने पर जेल जा चुका है।

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