Delhi Violence: दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपितों में शुमार ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर दी है।
नई दिल्ली, जागरण संववाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपितों में शुमार ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर दी है।आम आदमी पार्टी से निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगे में आइबी के हेड कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या मामले में पुलिस की हिरासत में है। इसी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने एक और शख्स सलमान को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में पुलिस और भी कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि, इनके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया।
कब हुई थी हत्या
25 फरवरी, 2020 की दोपहर को दंगाइयों ने हेड कांस्टेबल अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को चांद बाग पुलिया के पास ही एक नाले में फेंक दिया था। इसके एक दिन बाद 26 फरवरी को नाले से अंकित का नग्न शव बरामद हुआ था।
इधर इससे पहले दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का तबादला कर स्पेशल ब्रांच में भेज दिया गया था। यह कार्रवाई उत्तर-पूर्वी जिले में हुए दंगे के एक मामले की जांच में पक्षपात की शिकायत पर की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अधिकारी लंबे समय तक उत्तर-पूर्वी जिले में डीसीपी रहे हैं, लिहाजा दंगे के दौरान आइबी के अंकित शर्मा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित बनाए गए आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई प्रॉपर्टी डीलरों से उनके अच्छे संबंध हैं।