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Video: दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान छूट के बाद दिखी सड़कों पर भीड़, लगी वाहनों की लंबी कतारें

Lockdown3 लॉकडाउन के दौरान कुछ शर्तों के साथ छूट देने के बाद सोमवार से राजधानी में सड़कों पर भीड़ देखी जा रही है।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Mon, 04 May 2020 01:21 PM (IST)
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Video: दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान छूट के बाद दिखी सड़कों पर भीड़, लगी वाहनों की लंबी कतारें
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कुछ शर्तों के साथ छूट देने के बाद सोमवार से राजधानी में सड़कों पर भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली के मूलचंद इलाके में वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखी गई। समाचार एजेंसी एएनआइ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बड़ी संख्या में वाहनों को देखा जा सकता है।

दरअसल, दिल्ली सरकार के आवश्यक सेवा से जुड़े दफ्तरों में सोमवार से खुल गए हैं। यहां पर 100 प्रतिशत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हैं। लेकिन, जो आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय नहीं हैं, वहां उपसचिव स्तर व शेष अधिकारी तो सौ प्रतिशत पहुंचेंगे, लेकिन कर्मचारी 33 प्रतिशत ही उपस्थित रहेंगे।

वहीं निजी कार्यालय को भी खुलने की छूट मिली है। सरकारी आदेश के मुताबिक यहां पर 33 प्रतिशत लोग काम करेंगे। माना जा रहा है कि इन्ही सब की वजह से सड़कों पर भीड़ देखी जा रही है। 

इन्हें मिली है छूट

  • निजी कार्यालय भी खुलेंगे, 33 प्रतिशत लोग काम करेंगे।
  • सेल्फ एम्प्लॉयड लोग धोबी, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन व प्लम्बर को काम करने की इजाजत होगी। घरेलू कामगारों को भी अनुमति होगी। मगर इसके लिए आरडब्ल्यूए की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
  • किताबों और स्टेशनरी की दुकानें खुली रहेंगी।
  • आवासीय काम्प्लेक्स में जो भी दुकानें हैं, वे सब खुलेंगी। वहीं स्टैंड अलोन, गली-मोहल्लों की दुकानें भी खुलेंगी चाहे वह किसी भी सामान की हों।
  • प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुला रहेगा।
  • सभी इंडस्टियल एस्टेट खुले रहेंगे।
  • पैकेजिंग मैटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी। जो भी जरूरत का सामान बनाने वाली निर्माण कार्य की यूनिट या उसकी सप्लाई चेन से संबंधित यूनिटें खुली रहेंगी।
  • निजी कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग कार में जा सकते हैं, लेकिन यह अनुमति सिर्फ आवश्यक कार्य के लिए है। बाइक पर केवल चलाने वाला ही चल सकेगा।
  • ई-कॉमर्स कंपनियों को जरूरत के सामान के लिए काम करने की अनुमति दी गई है।
  • जिन निर्माण स्थलों पर मजदूर उपलब्ध हैं वहां निमार्ण कार्य जारी किया जा सकता है।
  • शादी समारोह में 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं।
  • अंतिम संस्कार में बीस से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
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