पूर्व कांग्रेसी पार्षद इशरत को शादी करने के लिए मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली दंगों में हैं आरोपित
कोर्ट ने इशरत जहां को शादी समारोह की खातिर 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां (Ishrat Jahan former Congress councillor) को उनकी शादी के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इशरत को उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिलहाल कोर्ट ने इशरत जहां को शादी समारोह की खातिर सिर्फ 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है, हालांकि उन्होंने 30 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।
गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी से चुनी गईं पूर्व निगम पार्षद इशरत ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 30 दिन की अंतरिम जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर शनिवार को कोर्ट ने राहत देते हुए यह निर्णय दिया है। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24-25 फरवरी को हुए दंगे के मामले में इशरत जहां तिहाड़ जेल में बंद हैं, उम्मीद है शनिवार देर शाम तक वह घर आ जाएंगीं।
इशरत के वकील एसके शर्मा ने कोर्ट ने याचिका दायर कर अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इशरत की शादी 2018 में ही 12 जून 2020 के लिए तय की गई थी, ऐसे में शादी की इजाजत दी जाए।
इशरत जहां पर है गंभीर आरोप
बता दें कि जगतपुरी इलाके की पूर्व निगम पार्षद रही इशरत जहां पर फरवरी में खुरेजी में हिंसा फैलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने फरवरी महीने में ही शरत जहां को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में दंगे भड़के थे। इस दौरान 1000 से अधिक गाड़ियों के अलावा कई घरों और स्कूलों तक को जला दिया गया था। इसी के साथ दंगों में सैकड़ों लोग घायल हुए थे, जबकि 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।