दिल्ली के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, 15% छूट के साथ 31 अगस्त तक जमा कराएं हाउस टैक्स
दिल्ली में एक मुश्त संपत्तिकर जमा करने पर 15 फीसद छूट की योजना को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
नई दिल्ली [निहाल सिंह]। दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब दिल्ली में एक मुश्त संपत्तिकर जमा करने पर 15 फीसद छूट की योजना को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इससे वह लोग अब 31 अगस्त तक संपत्तिकर ऑनलाइन या संपत्तिकर कार्यालय पर जाकर करा सकेंगे जो किसी न किसी वजह से अभी तक जमा नहीं कर पाए थे। निगम ने यह फैसला कोरोना और लॉकडाउन से हुई लोग की परेशानी को देखकर लिया है। निगम को यह भी शिकायत मिली थी ऑनलाइन संपत्तिकर पोर्टल सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है इससे कई नागरिक संपत्तिकर जमा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में इसकी तारीख बढ़ाने की मांग भी आरडब्ल्यूए द्वारा की जा रही थी। हालांकि 15 फीसद छूट की तारीख बढ़ाने के बाद भी लोग बीते वर्ष की तुलना में कम संपत्तिकर जमा कर रहे हैं। इसका नुकसान निगमों को आय में हो रहा है।
गौतलब है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मुताबिक, बीते वर्ष इस समायवधि में 2.62 लाख करदाताओं से 430 करोड़ की तुलना में 2.40 लाख संपत्तिकरदाताओं से 295 करोड़ रुपये का संपत्तिकर मिला है। वहीं, उत्तरी दिल्ली में 256 करोड़ ही संपत्तिकर 2.43 लाख संपत्तिकर दाताओं से मिला है। इस बार उत्तरी निगम ने 700 करोड़ रुपये संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य रखा है।
वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम को बीते वर्ष 31 जुलाई तक 127 करोड़ का राजस्व संपत्तिकर से मिला था, जबकि इस वर्ष 80 करोड़ ही मिल पाया है।दक्षिणी निगम ने जारी एक बयान में बताया है कि अनधिकृत कॉलोनियों के लिए बकाया संपत्तिकर जमा करने के लिए शुरू की गई योजना का लाभ नागरिकों को दिलाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग वित्त वर्ष 2020-21 और 2019-20 का संपत्तिकर जमा कराते हैं तो वर्ष 2004 से बकाया संपत्तिकर को माफ कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि न केवल संपत्तिकर बल्कि ट्रेड से लेकर लाइसेंस से हेल्थ लाइसेंस आने वाले राजस्व में कमी आई है। क्योंकि निगम ने इसकी वैद्यता को 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी। संपत्तिकर की आम माफी योजना की तारीख 31 जुलाई किए जाने के बाद निगम जल्द ही ट्रेड और रेस्तरां के लिए जाने वाले हेल्थ लाइसेंस की वैद्यता को एक माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है।