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Delhi Violence: कानून के दायरे में वृंदा करात की याचिका पर करें फैसला : दिल्ली हाई कोर्ट

वृंदा करात की याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा कि अन्य याचिकाओं पर आगामी 24 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।

By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 06 Aug 2020 08:23 AM (IST)
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Delhi Violence: कानून के दायरे में वृंदा करात की याचिका पर करें फैसला : दिल्ली हाई कोर्ट
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर सीपीआइ (एम) नेता वृंदा करात की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने उक्त निर्देश तब दिए जब करात के अधिवक्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को कानून के तहत शिकायत का निपटारा करने का निर्देश देने की मांग की।

वृंदा करात के अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 26 फरवरी को सुनवाई पूरी कर मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं सुनाया। अनुराग ठाकुर व प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग के अलावा भड़काऊ भाषण देने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक अमानतुल्ला खान, एआइएमआइएम के विधायक वारिश पठान के खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी। वृंदा करात की याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा कि अन्य याचिकाओं पर आगामी 24 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि जांच में ऐसे सुबूत नहीं मिले हैं जिनसे साबित हो कि राजनेता दंगे में शामिल हुए।

बता दें कि 24-25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान व्यापक हिंसा हुई थी। इसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इन दंगों की चपेट में आए दो सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की भी जान चली गई थी। इनमें से एक IB के स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या की साजिश में आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को भी आरोपित बनाया गया है, जिनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। 

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