ISIS terrorist Group: आइएसआइएस के 6 आतंकी दोषी करार, 19 अगस्त को दिल्ली की कोर्ट सुनाएगी सजा
ISIS terrorist Group अदालत ने आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ ही यूएपीए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व एनआइए के तहत दोषी ठहराया।
By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 08 Aug 2020 07:30 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ISIS terrorist Group: आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ईराक एंड सीरिया (Islamic State in Iraq and Syria) के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) की विशेष अदालत ने छह आरोपितों को दोषी मान लिया है। दोषियों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आतंकी कृत्यों के लिए युवाओं की भर्ती करने का आरोप लगाया गया था। पटियाला हाउस स्थित एनआइए की विशेष अदालत के न्यायाधीश परवीन सिंह ने दिया यह फैसला दिया।
एनआइए के प्रवक्ता ने इस बाबत बताया कि इस मामले में 9 दिसंबर, 2015 को मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के दायरे में देश के कई शहर शामिल थे और इस दौरान कुल 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।आरोपितों ने जनूद उल खलीफा ए हिंद नामक संगठन बनाकर मुस्लिम युवाओं को भ्रमित कर आइएसआइएस से जोड़ा और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार किया।
एनआइए ने इस मामले में 16 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जिनमें से मुदाबिर मुश्ताक शेख, मोहम्मद शरीफ मोइनुद्दीन खान, आसिफ अली, मोहम्मद हुसैन खान, सैयद मुजाहिद और मोहम्मद अजहर खान ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। बृहस्पतिवार को अदालत ने आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ ही यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व एनआइए के तहत दोषी ठहराया। दोषियों की सजा 19 अगस्त को तय की जाएगी।
गौरतलब है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष NIA कोर्ट ने जिन 16 में से 6 आतंकियों को देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रचने के मामले में दोषी करार दिया, उन्हें 19 अगस्त को सजा देना का एलान होगा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- मुदब्बीर मुस्ताक शेख
- मोहम्मद शरीफ मोइनुद्दीन खान
- आसिफ अली
- मोहम्मद हुसैन खान
- सैय्यद मुजाहिद
- मोहम्मद अजहर खान