Move to Jagran APP

Delhi Riots News Update: स्पेशल सेल के आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 15 के खिलाफ दाखिल हुई है चार्जशीट

Delhi Riots News Update ऐसा माना जा रहा है कोर्ट ने बहुत कम वक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है 21 सितंबर को कोर्ट में आरोप पत्र पर बहस होगी।

By JP YadavEdited By: Updated: Fri, 18 Sep 2020 12:45 PM (IST)
Hero Image
Delhi Riots News Update: स्पेशल सेल के आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 15 के खिलाफ दाखिल हुई है चार्जशीट
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Riots News Update: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दिल्ली दंगों में 15 लोगों के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में आरोप पत्र दायर होने के अगले दिन बृहस्पतिवार को संज्ञान ले लिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सभी 15 आरोपितों को 21 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को आदेश दिए हैं। जो आरोपित जेलों में बंद है, उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सेल से कहा कि वह सभी आरोपितों को आरोप पत्र की कॉपी उपलब्ध करवाएं। बता दें बुधवार को स्पेशल सेल ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, मुहम्मद परवेज अहमद, मुहम्मद इलियास, खालिद सैफी, पूर्व पार्षद इशरत जहां, मीरान हैदर, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, शाहदाब अहमद, पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे। कोर्ट ने इस बात को माना कि आरोपितों ने वाट्सएप ग्रुप बनाकर चक्का जाम किया और दंगों को भड़काया। सेल ने कोर्ट में कहा दिल्ली में 25 स्थानों पर प्रदर्शन हुए थे। एक दूसरे से समन्वय के लिए दंगाईयों ने 25 वाट्सएप ग्रुप बनाए थे।

आरोपितों पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वह सबूतों को अधार बनाकर लगाई गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कोर्ट ने बहुत कम वक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है, 21 सितंबर को कोर्ट में आरोप पत्र पर बहस होगी। बता दें गत 23 फरवरी को उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।  इसके अलावा, सैकड़ों गाड़ियों के अलावा घर और स्कूल तक आग के हवाले कर दिए गए थे।

Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।