Move to Jagran APP

सीबीएसई का अजब कारनामा : पास विषय में कर दिया फेल, फेल विषय में कर दिया पास

पीड़ित छात्र की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई (Central Board of Secondary Education ) को नोटिस कर मांगा जवाब मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। मामला रोचक होने के चलते सबकी निगाहें इस पर मामले पर होंगीं।

By JP YadavEdited By: Updated: Wed, 23 Sep 2020 09:49 AM (IST)
Hero Image
दिल्ली स्थिति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सांकेतिक फोटो।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) का एक अजब कारनामा सामने आया है, जिसमें एक छात्र को उस विषय में फेल दिखा दिया, जिसमें वह पास था। इतना ही नहीं, सीबीएसई ने 12वीं के एक छात्र को एक विषय में फेल करने के बाद पास कर दिया, लेकिन जिस विषय में वह पहले पास था। उसमें फेल कर दिया गया है। इस पर छात्र ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) की शरण ली है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से पूसा रोड स्थित गोपालदास सोनी डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र ने याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में उसे शारीरिक शिक्षा में फेल किया गया था। इस पर छात्र ने दोबारा मूल्यांकन करवाया तो वह शारीरिक शिक्षा में 43 अंक पाकर पास हो गया, लेकिन उसे जो दूसरी अंक तालिका मिली उसमें अंग्रेजी विषय में फेल बताया गया। इस पर छात्र ने प्रतिवेदन देकर गलती सुधारने की मांग की, लेकिन सीबीएसई से कोई जवाब नहीं मिला।

इस पर योगेश ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीएसई को दोबारा से अंक-तालिका जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। पीड़ित छात्र की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई को नोटिस कर मांगा जवाब, मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।

बता दें कि यह अपने आपमें अनोखा मामला जब किसी छात्र के साथ इस तरह की लापरवाही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बरती है। इस लापरवाही के चलते कोर्ट में गया यह मामला रोचक हो गया है। ऐसे में पीड़ित के साथ अन्य लोगों की निगाहें भी इस पर लगी हैं।

Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।