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Bollywood Drug Case: करण जाैहर के खिलाफ शिकायत पर अकाली नेता सिरसा को मिली पाक से धमकी

डीएसजीपीसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान से फोन करके धमकी दी गई। फोन करने वाले ने अपना नाम वसीम बताया और कहा कि भाई ने कहा है कि करण जौहर के खिलाफ शिकायत वापस ले लें नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Tue, 29 Sep 2020 08:58 AM (IST)
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डीएसजीपीसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा फाइल फोटो ANI

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) के अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान से फोन करके धमकी दी गई। इसकी शिकायत उन्होंने पंजाबी बाग थाने में दी है। सिरसा पिछले दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को एक पुरानी वीडियो क्लिप के साथ शिकायत की थी। वीडियो में बॉलीवुड के कई कलाकार नजर आ रहे हैं।

डीएसजीपीसी अध्यक्ष का कहना है कि वीडियो फिल्म निदेशक करण जौहर के घर हुई पार्टी की है जिसमें कलाकार नशे में हैं। उन्होंने एक साल पहले मुंबई पुलिस से भी इसकी शिकायत की थी। उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से फोन करके एनसीबी से शिकायत वापस लेने की धमकी दी गई है। फोन करने वाले ने अपना नाम वसीम बताया और कहा कि भाई ने कहा है कि करण जौहर के खिलाफ शिकायत वापस ले लें नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। 

अभी हाल में ही दी थी शिकायत

बता दें कि अभी हाल में ही दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट से विधायक रह चुके मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिल्म निर्देशक करण जौहर समेत बॉलीवुड कई बड़ी हस्तियों के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने लगाया था कि वर्ष-2019 में करण जौहर के घर पर एक पार्टी हुई थी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिसमें दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, विक्की कौशल, वरुण धवन के अन्य सितारें नजर आ रहे थे। अकाली नेता सिरसा का आरोप है कि पार्टी में शामिल होने वाले लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था।

सिख विरोधी दंगे के गवाह अभिषेक वर्मा को 24 घंटे सुरक्षा दें: हाई कोर्ट

वहीं, 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में गवाह व हथियार डीलर अभिषेक वर्मा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सुरक्षा में दिन-रात तीन सुरक्षाकर्मियों की सुविधा को जारी रखने का निर्देश दिया है। अभिषेक वर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने 27 सितंबर, 2017 के आदेश को जारी रखने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया। सितंबर 2017 में अदालत ने दिल्ली पुलिस को अभिषेक व उनके परिजनों की सुरक्षा में तीन पुलिस कर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) व पुलिस को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। 

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