दिल्ली-NCR के लाखों कारोबारियों और कर दाताओं को बड़ी राहत, टैक्स भरने की तारीख बढ़ी
केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए नई समय सीमा एक महीने बढ़कर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है। इससे अब करदाता 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न भर सकेंगे। इससे दिल्ली के कारोबारियों के साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न से लेकर आयकर रिटर्न तक दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। इससे दिल्ली-एनसीआर के लाखों कारोबारियों और करदाताओं को भी बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर कहा है कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। नई समय सीमा एक महीने बढ़कर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है। इससे अब करदाता 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न भर सकेंगे।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रलय के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कारोबारियों को जीएसटीआर-9 और 9-सी के रिटर्न दाखिल करने में राहत दी गई है। अब कारोबारी ये रिटर्न 31 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे। यह अवधि बुधवार को खत्म हो गई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुधवार को आयकर रिटर्न की तारीख में भी बढ़ोतरी की गई है।
अब वित्त वर्ष 2018-19 और मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए भरे जाने वाले आयकर रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। यह समयसीमा भी 30 सितंबर को खत्म हो गई थी। इससे पहले भी इसकी समयसीमा कई बार बढ़ चुकी है।
यह है ट्वीट
'जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था।'
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