दिल्ली के लाखों लोगों को राहत, पानी के बकाये बिल पर छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी
उपभोक्ता तय समय के अनुसार बकाया बिल भुगतान कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पानी का मीटर चालू हालत में होना जरूरी है। वहीं ई एफ जी एव एच श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ कर दिया गया है।
नई दिल्ली [रणविजय सिंह] दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाये बिल पर छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके तहत ई, एफ, जी एव एच श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ कर दिया गया है। वहीं ए से डी श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं के बकाये बिल पर सौ फीसद जुर्माना माफ करने के साथ मूल राशि पर भी 25 से 75 की छूट दी जाएगी। उपभोक्ता तय समय के अनुसार, बकाया बिल भुगतान कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पानी का मीटर चालू हालत में होना जरूरी है।
31 दिसंबर तक बकाया बिल भुगतान कर उपभोक्ता ले सकते हैं छूट का लाभ
दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि इस फैसले से अब तक 4.30 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिल चुका है। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को बिल चुकाने का मौका मिलेगा जिनका बिल 31 मार्च 2019 तक का बकाया हैं। इस योजना के तहत सभी घरेलू और व्यवसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को जुर्माने की पूरी तरह माफ रहेगी।
वहीं, गैर-घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान के बिजली बिलों में लगाए गए फिक्स्ड चार्ज पर 50 फीसद छूट देने की डीईआरसी की घोषणा को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों छलावा करार दिया।
भाजपा का कहना है कि फिक्सड चार्ज के खिलाफ बिजली उपभोक्ताओं के बढ़ते दबाव को शांत करने करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीईआरसी को माध्यम बनाकर इस आंशिक छूट की घोषणा करवाई है। वहीं, इस आदेश में भी केजरीवाल सरकार और डीईआरसी ने उपभोक्ताओं के बजाय बिजली कंपनियों के हितों का ही ध्यान रखा है और इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की भी उपेक्षा की है।
दिल्ली भारतयी जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरन वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में लगाए गए फिक्स्ड चार्ज को पूरी तरह माफ किया जाए।
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