दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बैन, प्रदूषण और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए एनजीटी ने दिया आदेश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) का यह आदेश देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ पड़ोसी जिले गौतमबुद्धनगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) गाजियाबाद गुरुग्राम सोनीपत रेवाड़ी पलवल और फरीदाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है।
By JP YadavEdited By: Updated: Mon, 09 Nov 2020 03:29 PM (IST)
नई दिल्ली [सुशील गंभीर]। देश की राजधानी और इसके साथ लगते शहरों में पटाखे बेचने और जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बद से बदतर हो रही हवा और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए एनजीटी ने यह आदेश दिया है। सोमवार रात से 30 नवंबर तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। अगले आदेश हालात देखकर दिए जाएंगे। हालांकि देश के ऐसे राज्य और यूटी, जहां वायू प्रदूषण सामान्य है, वहां दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे बेचे और जलाए जा सकेंगे। यह अनुमति देने के लिए भी संबंधित राज्यों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा।
वहीं, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद सहित एनसीआर के सभी शहरों में पटाखे पूरी तरह से बैन रहेंगे। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि प्रदूषण और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए यह जरूरी है। जिन शहरों में हालात सामान्य हैं, वहां दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर की रात दो घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा छट पूजा पर भी यह अनुमति रहेगी।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने पटाखे बेचने के लिए जारी किए गए सभी तरह के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसके लेकर दिल्ली के कारोबारियों में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि जब पटाखों के बेचने पर प्रतिबंध ही लगाना था, तो लाइसेंस ही क्यों दिए गए। बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग पटाखों के कारोबार से जुड़े हैं, जो दिवाली के दौरान ही कमाई कर पाते हैं।
वहीं. रविवार को पुलिस मुख्यालय से जारी एक बयान में बताया गया कि राजधानी दिल्ली में पटाखे बेचने के सभी लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के इस आदेश के बाद कोई अगर गैरकानूनी तरीके से पटाखे बेचने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार भी पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा चुकी है।Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो
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