Delhi : यातायात चालान निस्तारण के लिए यहां से मिलेंगे टोकन, 12 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत
Delhi Traffic Police challan Issue टोकन लेने के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) की वेबसाइट पर दिए गए लिंक को क्लिक करके जिस कोर्ट में जाकर आप अपने चालान का निस्तारण कराना चाहते हैं उस कोर्ट का चयन कर लें।
By JP YadavEdited By: Updated: Wed, 09 Dec 2020 11:00 AM (IST)
नई दिल्ली [राहुल चौहान]। Delhi Traffic Police challan Issue: लॉकडाउन के समय से लेकर अब तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर काटे गए यातायात चालानों के निस्तारण के लिए 12 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालतों के लिए बुधवार सुबह 10 बजे से टोकन मिलने शुरू होंगे। यह टोकन दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (Delhi State Legal Services Authority) की वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे लोगों को काफी हद तक सहूलियत होगी और भीड़भाड़ से भी बचा जा सकेगा।
यहां पर बता दें कि 12 दिसंबर को एक टोकन से व्यक्ति अपने तीन वाहनों के चालान का निस्तारण लोक अदालत में करा सकता है। लोक अदालत आगामी 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक लगेगी। उल्लेखनीय है कि पहले यह टोकन सोमवार से मिलने थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह नहीं मिल सके। लॉकडाउन से लेकर अब तक बड़ी संख्या में यातायात चालान वर्चुअल कोर्ट और नियमित अदालतों में लंबित हैं।
कैसे मिलेगा टोकन
टोकन लेने के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) की वेबसाइट पर दिए गए लिंक को क्लिक करके जिस कोर्ट में जाकर आप अपने चालान का निस्तारण कराना चाहते हैं उस कोर्ट का चयन कर लें। उसके बाद आपको टोकन मिलेगा, जिसमें आपको कोर्ट किस समय पहुंचना है, यह भी लिखा होगा। टोकन में दिए गए समय पर आप कोर्ट जाकर अपने चालान का निस्तारण करा सकते हैं। लोक अदालत में लोगों की भीड़ न हो, इसलिए पहली बार टोकन सिस्टम को अपनाया गया है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से लोगों के साथ विभाग को भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी संभव हो सकेगा। यहां पर आने वालों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने पर दिक्कत पेश आ सकती है, यहां तक फाइन भी किया जाएगा।
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