भारतीय वायु सेना ने कहा- प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा संबंधी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती
भारतीय वायु सेना ने दायर चुनौती याचिका में सीआइसी के आदेश रद करने की मांग की है।आइएएफ ने कहा कि सीआइसी यह विचार करने में विफल रहा है कि आरटीआइ आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह अत्यंत संवेदनशील है।
By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 10 Dec 2020 08:56 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। देश के प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा संबंधी जानकारी को सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इस दलील के साथ भारतीय वायु सेना (आइएएफ) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीआइसी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इस तरह की जानकारी साझा करने का आदेश दिया था। भारतीय वायु सेना ने दायर चुनौती याचिका में सीआइसी के आदेश रद करने की मांग की है।आइएएफ ने कहा कि सीआइसी यह विचार करने में विफल रहा है कि आरटीआइ आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह अत्यंत संवेदनशील है। एक व्यक्ति ने आरटीआइ दायर कर प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा से संबंधित जानकारी मांगी थी।
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