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HSRP व रंगीन स्टीकर नहीं है तो लगवा लें, दिल्ली में पुलिस ने तेज कर दी है चालान की कार्रवाई

दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त केके दहिया ने कहा है कि अभी चालान काटने का अभियान बहुत सीमित स्तर पर चल रहा है। यह केवल लोगों को जागरूक करने के लिए है। लोग जल्द से जल्द अपने वाहन में एचएसआरपी व रंगीन स्टीकर लगवा लें।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Sun, 20 Dec 2020 08:40 AM (IST)
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दोनों नियम के उल्लघंन पर लगेगा 5500 का ही चालान
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। परिवहन विभाग ने दिल्ली में बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) व रंगीन स्टीकर वाले वाहनों और भारी वाहनों पर चालान की कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को परिवहन विभाग ने 497 वाहनों का चालान किया, जो इस मामले में अब तक के सर्वाधिक हैं। विभाग की तरफ से प्रत्येक वाहन का 5500 रुपये का चालान काटा गया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि चाहे कार दिल्ली की हो या दूसरे राज्य की अगर एचएसआरपी नहीं है तो दोनों ही मामले में नियम-कायदे में आएंगे।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फिर कहा कि फिलहाल यदि किसी के पास दूसरे राज्य में एचएसआरपी के लिए किए गए आवेदन की स्लिप होगी तो उसका चालान नहीं कटेगा। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों पर नकेल कसने के लिए 11 जिलों में टीम गठित की है। इसमें 11 में से 9 जिलों में टीम कार्रवाई कर रही हैं।

दोनों नियम के उल्लघंन पर लगेगा 5500 का ही चालान

दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त केके दहिया ने कहा है कि अभी चालान काटने का अभियान बहुत सीमित स्तर पर चल रहा है। यह केवल लोगों को जागरूक करने के लिए है। लोग जल्द से जल्द अपने वाहन में एचएसआरपी व रंगीन स्टीकर लगवा लें। एचएसआरपी व रंगीन स्टीकर दोनों ना होने की सूरत में 5500-5500 के चालान कटते हैं लेकिन यहां कार मालिक को राहत दी जा रही है। अगर एक ही कार में एचएसआरपी व रंगीन स्टीकर दोनों नहीं हैं तो उन मामले में एक ही चालान 5500 रुपए का कटेगा। वीकेंड पर 35000 लोगों ने किए आवेदन एचएसआरपी के लिए अभी तक परिवहन विभाग के पास करीब पौने दो लाख आवेदन आ चुके हैं।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वीकेंड के दिन शनिवार को करीब 35000 वाहन मालिकों ने आवेदन किए हैं। आवेदन करने वाले लोगों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तारीख भी साथ ही दी जा रही है।उपभोक्ताओं को जिस दिन की तारीख नंबर प्लेट और स्टीकर लगाने के लिए दी गई है। उनके लिए उस तारीख से 15 दिन आगे तक छूट रहेगी। इस बीच रसीद दिखाने पर उनका चालान नहीं किया जाएगा।

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