लाकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी दिल्ली सरकार
दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश के अनुसार गृह विभाग को प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ दर्ज सभी एफआइआर व शिकायतों को वापस लेने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
By JP YadavEdited By: Updated: Wed, 23 Dec 2020 08:36 AM (IST)
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों व शिकायतों को वापस लेने का फैसला लिया है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश के अनुसार, गृह विभाग को प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ दर्ज सभी एफआइआर व शिकायतों को वापस लेने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी। उस दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर पुलिस ने अनेक लोगों पर मुकदमे दर्ज किए थे।अनिल मित्तल (एसीपी अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी, दिल्ली पुलिस) का कहना है कि लाकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रवासी श्रमिकों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से बर्ताव किया था। पुलिस का रवैया उनके प्रति सकारात्मक रहा था। जिन श्रमिकों को भोजन और रहने की समस्याओं से जूझना पड़ा पुलिस द्वारा उसका भी प्रबंध किया गया, जिसकी भरपूर सराहना की गई। आनंद विहार में जब बड़ी संख्या में श्रमिक इकट्ठा हुए तब दिल्ली पुलिस ने उनके घर वापसी का इंतजाम किया था। उस दौरान पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए थे उन पर अति संवेदनशील तरीके से कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों ने अपने-अपने प्रदेशों में पलायन किया था। इस दौरान पुलिस की सख्ती के बावजूद हजारों की संख्या में प्रवासी कामगार नियमों का उल्लंघन करते हुए न केवल यूपी-बिहार और झारखंर रवाना हुए, बल्कि उन्होंने नियम-कानून भी तोड़े। खासकर शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने समेत कई मामले सामने आए थे।Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो
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