दिल्ली के लाखों लोगों के आशियाने पर मंडरा रहा खतरा टला, केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत
अनधिकृत कॉलोनियों व झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के आशियाने को बचाने के लिए विशेष प्रावधान की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी। इससे लोगों के आशियाने पर खतरा मंडराने लगा था। सरकार ने इस विशेष प्रावधान के लिए तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया है।
By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 24 Dec 2020 08:38 AM (IST)
नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) संशोधन अध्यादेश 2020 को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। इस बाबत दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की इकाई का कहना है कि इससे राजधानी दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे अनधिकृत कॉलोनियों व झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों के आशियाने को इससे संरक्षण मिलेगा। यहां पर बता दें कि राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों व झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के आशियाने को बचाने के लिए इस विशेष प्रावधान की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी। इससे लाखों लोगों के आशियाने पर खतरा मंडराने लगा था। सरकार ने इस विशेष प्रावधान के लिए तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया है। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके आशियाने का मालिकाना हक देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री उदय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोग मालिकाना हक के लिए आवेदन कर रहे हैं। कई लोगों को मालिकाना हक मिल भी गया है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इस स्थिति में अधिकांश लोगों को सीलिंग का डर सता रहा था। अब इन्हें तीन वर्षों का समय मिल गया है।
वहीं, इसको लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनधिकृत कॉलोनी में रहने वालों को उनके घर का मालिका हक देने का वादा किया था। इस वादा को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष प्रधानमंत्री उदय योजना शुरू की गई है।अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। पिछले दिनों वह केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलकर भी इस विशेष प्रावधान को आगे बढ़ाने की मांग की थी। मांग मान ली गई है, इसके लिए भाजपा व दिल्लीवासी केंद्र सरकार के आभारी हैं।
Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।