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क्रिसमस व नए साल के जश्न पर पटाखे जलाने पर रोक, पढ़ें- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश- अगले माह दो जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में हॉट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रेशर मशीनों का संचालन बंद रहेगा। निर्माणाधीन स्थलों पर धूल की रोकथाम के उचित प्रबंध नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

By Nitin AroraEdited By: Updated: Thu, 24 Dec 2020 05:28 PM (IST)
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क्रिसमस व नए साल के जश्न पर पटाखे जलाने पर रोक, पढ़ें- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण क्रिसमस व नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बुधवार को आदेश जारी कर एजेंसियों को निगरानी करने और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा अगले माह दो जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में हॉट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रेशर मशीनों का संचालन बंद रहेगा। निर्माणाधीन स्थलों पर धूल की रोकथाम के उचित प्रबंध नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीपीसीबी के आदेश में कहा गया है कि एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। इन दिनों प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। 22 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में सुबह 11 बजे पीएम-2.5 का स्तर 250 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा।

वहीं, 23 दिसंबर को तड़के तीन बजे पीएम-2.5 का स्तर बढ़कर 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया। प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 10 नवंबर, 2020 की बैठक में ग्रेप (ग्रेडेट रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू करने का फैसला किया था। ग्रेप के नियमों का पालन कराने व निगरानी की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी गई है।सीपीसीबी ने कहा है कि निर्माणाधीन स्थलों पर धूल की रोकथाम के लिए पहले से दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उनका सख्ती से पालन जरूरी है। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। हाई कोर्ट व एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने भी पहले से ही पटाखा जलाने पर रोक लगा रखी है।

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