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MeToo Case: प्रिया रमानी से कभी भी होटल में नहीं हुई मुलाकात : एमजे अकबर

अकबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे के समक्ष दलील दी कि जब उनके मुवक्किल की रमानी के साथ होटल में कोई बैठक या मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आगे के सवालों की जरूरत ही नहीं है।

By JP YadavEdited By: Updated: Fri, 25 Dec 2020 09:42 AM (IST)
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अधिवक्ता लूथरा ने यह भी दलील दी कि देरी से यौन शोषण का आरोप लगाया जाना स्वीकार योग्य नहीं है।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। पत्रकार प्रिया रामानी के खिलाफ मानहानि के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने राउज एवेंयू कोर्ट में कहा कि रमानी से कभी भी उनकी मुलाकात होटल में नहीं हुई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब होटल में उनसे मुलाकात ही नहीं हुई तो उनके साथ यौन दु‌र्व्यवहार का मामला कहां से बनता है? अकबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे के समक्ष दलील दी कि जब उनके मुवक्किल की रमानी के साथ होटल में कोई बैठक या मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आगे के सवालों की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब बैठक होने से इनकार कर दिया गया है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि सोफा नीला था या गुलाबी।

उन्होंने कहा कि रमानी ने घटना के संबंध में किसी भी तारीख, होटल रजिस्टर, सीसीटीवी या कार पार्किंग में जाने का जिक्र नहीं किया है। इस संबंध में न ही कोई दस्तावेज पेश किया है और न ही आरोपों के संबंध में कुछ भी साबित किया है। उन्होंने कहा कि अकबर पर कई महिलाओं में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है लेकिन किसी के पास कोई आधार नहीं है। अधिवक्ता लूथरा ने यह भी दलील दी कि देरी से यौन शोषण का आरोप लगाया जाना स्वीकार योग्य नहीं है।

शिकायतकर्ता के पास जिम्मदारी के साथ सबूत होने चाहिए। बिना साक्ष्यों के आरोप लगाना किसी की भी प्रतिष्ठा नष्ट करना है। ऐसे में रमानी के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है। मीटू अभियान के दौरान यौन दुराचार का आरोप लगने पर अकबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने रमानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। 

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