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भारत में हो सकता है दीपक पुरी का इलाज, विदेश जाने की जरूरत नहीं, CBI ने हाई कोर्ट में दी दलील

354 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में बेटे रतुल पुरी के साथ आरोपित दीपक पुरी का भारत में इलाज हो सकता है और उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने दिल्ली हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी है।

By TaniskEdited By: Updated: Thu, 28 Jan 2021 11:39 AM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट। ( फोटो साभार- दैनिक जागरण )

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 354 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में बेटे रतुल पुरी के साथ आरोपित दीपक पुरी का भारत में इलाज हो सकता है और उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार दीपक पुरी का परीक्षण और बेहतर इलाज भारत में संभव है और उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने की जरूरत नहीं है। बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने यह जानकारी न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ के समक्ष दी। दीपक पुरी ने मुंह के कैंसर के इलाज के संबंध में अमेरिका जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है।

हालांकि, दीपक पुरी के अधिवक्ता ने कहा कि दीपक को अमेरिका में आगे की जांच के लिए जाना जरूरी है क्योंकि उनका वहीं से इलाज चल रहा है। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता अनुपम शर्मा ने कहा कि दीपक की चिकित्सकीय स्थिति ठीक है और उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने की जरूरत नहीं है। दीपक पुरी ने विदेश में इलाज के लिए यात्रा करने की अनुमति देने की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया था।

पुरी के अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2016 से दीपक लगामार अमेरिका यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल सीबीआइ या मनी लॉन्ड्रिग के किसी भी मामले में आरोपित नहीं हैं। सीबीआइ ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रतुल पुरी के खिलाफ 354 करोड़ रुपये के बैंक लोन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में रतुल पुरी के अलावा उसके पिता दीपक पुरी, मां नीता पुरी सहित कई आरोपित हैं। रतुल पुरी पर मोजर बियर कंपनी का कार्यकारी निदेशक रहते हुए फर्जी दस्तावेज पर लोन लेने का आरोप है। सीबीआइ द्वारा केस दर्ज करने के बाद ईडी ने भी इस मामले में अलग से केस दर्ज कर रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया था।

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