Cinema Hall Opening SOP: दिल्ली में आज से 100 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमाघर, जानिये- गाइडलाइन
Cinema Hall Opening SOP केंद्र सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाहाल खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी किया है जिसे मुख्य सचिव ने दिल्ली में भी लागू कर दिया है। इस दौरान नियमों का पालन करना होगा।
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव व दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष विजय देव ने रविवार को आदेश जारी कर राजधानी के सिनेमाहाल और मल्टीप्लेक्स सोमवार यानी एक फरवरी से खोलने की अनुमति दे दी। मुख्य सचिव ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय को दिल्ली में भी लागू कर दिया है। सभी सिनेमाहाल व मल्टीप्लेक्स एक फरवरी से सौ फीसद क्षमता से खुल सकेंगे। स्वि¨मग पूल खोलने का आदेश भी जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने सभी डीएम व डीसीपी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करने का आदेश दिया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि यह आदेश 28 फरवरी तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा। साथ ही केंद्र सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाहाल खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी किया है जिसे मुख्य सचिव ने लागू कर दिया है। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के भीतर कोई सिनेमाहाल नहीं खुलेगा। सभी सिनेमाहाल और थियेटरों को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा व सैनिटाइज करना होगा। सिनेमा टिकट खरीदने, सिनेमाहाल परिसर में खाने व पेय पदार्थ खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। सिनेमा दर्शकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप रखना होगा एवं अन्य दर्शकों से छह फीट दूरी बरतना होगा।
सिनेमाहाल की लॉबी में व फिल्म के इंटरवल में शौचालय में भीड़ जमा होने से रोकना होगा। साथ ही इंटरवल में भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। इंटरवल का समय बढ़ाना होगा ताकि अलग अलग कतार के लोग बारी बारी वाशरूम का प्रयोग कर सकें। एक शो की समाप्ति पर सिनेमाहाल को सैनिटाइज करना होगा। सिनेमाहाल के भीतर एयरकंडीशनर को 24 से 30 डिग्री तापमान पर चलाना होगा। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को आदेश दिया है कि फील्ड अधिकारियों को इन नियमों का पालन कराने का आदेश जारी करें।
- भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग को दिया जाएगा बढ़ावा
- हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सैनिटाइज करना होगा
- कंटेनमेंट (सील) जोन में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी
- टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ताकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों की पहचान में आसानी हो
- सिनेमाघरों में शो के बीच पर्याप्त अंतराल रखना होगा
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