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2020 Delhi riots: दिल्ली दंगा के तीन मामलों में पांच आरोपितों को जमानत मिली

गोकलपुरी इलाके के भागीरथी विहार फेज-एक गली नंबर-एक में एक दुकान को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित राशिद उर्फ मोनू और मुहम्मद फैसल को जमानत दी है। इन मामलों में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई पूरी होने में काफी वक्त लगेगा।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Tue, 02 Feb 2021 10:36 AM (IST)
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आरोपित शाहनवाज उर्फ शानू को भी कोर्ट से जमानत मिल गई है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के तीन मामलों में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच आरोपितों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दी है। इन आरोपितों को जमानत देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने पुलिस के गवाहों की विश्वसनीय पर संदेह जताया है। आदेश में कहा है कि गवाही देने वाले कांस्टेबलों ने समय रहते न पुलिस थाने में घटना की सूचना दी और न ही पीसीआर को कॉल किया।

गत वर्ष 24 फरवरी को दयालपुर इलाके में चांद बाग के पास वजीराबाद रोड ट्रक को क्षतिग्रस्त करने और गन्ने के गोदाम में आग लगाने के मामले में आरोपित दिलदार और सिराज को कोर्ट ने जमानत दी है। इसके अलावा गोकलपुरी इलाके में गत 25 फरवरी को दंगाई भीड़ द्वारा चमन पार्क ए-ब्लॉक में एक व्यक्ति के घर और दुकान में आग लगाने के मामले में आरोपित शाहनवाज उर्फ शानू को भी कोर्ट से जमानत मिल गई है।

गोकलपुरी इलाके के भागीरथी विहार फेज-एक गली नंबर-एक में एक दुकान को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित राशिद उर्फ मोनू और मुहम्मद फैसल को जमानत दी है। इन मामलों में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई पूरी होने में काफी वक्त लगेगा। ऐसे में अनिश्चितकाल के लिए आरोपितों को जेल में रखना उचित नहीं। आरोपित शाहनवाज के जमानत आदेश में कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में आरोपित होने पर किसी को एक मामले में जमानत देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

कैब चालक से कार लूटकर भागे आरोपित गिरफ्तार

वहीं, न्यू फ्रेंड्स कालोनी थाना पुलिस ने कैब चालक से कार छीन कर भागने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से छीनी हुई कार और एक युवक से लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया है। आरोपितों की पहचान मोहम्मद आमिर और मोहम्मद रब्बन के रूप में की गई है।

दक्षिण-पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राजेन्द्र प्रसाद मीणा ने बताया कि सुरेश नाम के युवक ने न्यू फ्रेंड्स कालोनी थाना पुलिस को कार लूट की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि गुरुग्राम से दो युवकों ने जामिया नगर के लिए उसकी एक्सेंट कार बुक की। जामिया नगर में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास चालक कार को किनारे खड़ी कर पेशाब करने चला गया तभी युवक उसकी कार को लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि आरोपितों ने उसके फोन से एक नंबर पर बात भी की थी। नंबर की शिनाख्त करने पर वह नंबर हापुड़ के रहने वाले बाबू खान का मिला। बाबू खान की निशानदेही पर पुलिस ने मोहम्मद आमिर को शाहीन बाग से मोहम्मद रब्बन के साथ गिरफ्तार कर लिया।

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