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अभिनेता रघुबीर यादव की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

By Edited By: Updated: Tue, 03 Jul 2012 05:19 PM (IST)
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

कड़कड़डूमा अदालत ने प्रसिद्ध अभिनेता रघुबीर यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश यादव से काफी समय से अलग रह रही अपनी पत्‍‌नी को बकाया गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं करने के कारण दिया है। इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी को 10 सितंबर को अदालत में रिपोर्ट पेश करनी है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मोनिका सरोहा ने कुर्की का यह आदेश दिया है। यहां यह गौरतलब है कि अभिनेता रघुबीर यादव की पत्‍‌नी पूर्णिमा यादव व बेटे अंचल यादव ने गुजारा भत्ता के लिए वर्ष 2006 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच अक्टूबर 2011 को रघुवीर यादव को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। यह रकम करीब 11 लाख रुपए है। इसके अलावा अदालत ने 40 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया था। लेकिन यादव ने अपने वकील के माध्यम से पुनर्विचार याचिका दाखिल कर इस आदेश पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। लेकिन अदालत ने इस याचिका पर यह कहते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया था कि जब तक वह अपनी पत्‍‌नी को बकाया गुजारा भत्ता नहीं देते तब तक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। अदालत ने बकाया गुजारा भत्ता देने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया था। लेकिन गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं किया गया। पूर्णिमा यादव के अधिवक्ता प्रवीण गोस्वामी ने बताया कि अभिनेता रघुबीर यादव द्वारा बकाया गुजारा भत्ता का अभी तक भुगतान नहीं किए जाने के कारण अदालत ने यह आदेश सुनाया है। गोस्वामी ने बताया कि अभिनेता रघुबीर यादव के पास मुंबई व जबलपुर में संपत्ति है।

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