आप विधायक सहीराम दोषी करार, विस सदस्यता खतरे में
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : युवक पर धारदार हथियार से हमले के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट स्थित
By JagranEdited By: Updated: Wed, 01 Aug 2018 09:56 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : युवक पर धारदार हथियार से हमले के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एक अदालत ने तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सहीराम पहलवान समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है। जिन धाराओं में विधायक को दोषी ठहराया गया है, उनमें उन्हें अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है। कानूनविदों के अनुसार, यदि उन्हें दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता रद हो जाएगी।
एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सहीराम और उनके दो साथी सुभाष और ललित को युवक पर धारदार हथियार से हमला करने और मारपीट करने का दोषी माना है। अदालत ने उनकी सजा पर बहस के लिए सात अगस्त की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित योगेंद्र बिधुर पर हुए हमले को अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल रहा है। जब पीड़ित दवा खरीदने जा रहे थे तो उनपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें उन्हें कुछ चोटें भी आई। वहीं, दोषियों ने कोर्ट में खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि उन्हें बेवजह फंसाया गया है। जिस वक्त कथित झगड़ा हुआ, वे मौके पर भी नहीं थे। बॉक्स 1 क्या है मामला तेहखंड निवासी योगेंद्र बिधुर की शिकायत पर दर्ज केस के मुताबिक, उनके घर के पास सीमेंट की पक्की सड़क बन रही थी। विधायक सहीराम ने 18 सितंबर 2016 की रात को सड़क बना रहे सुपरवाइजर को धमकाया और काम बंद करने को कहा। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने विधायक को फोन किया। वह जानना चाहते थे कि आखिर क्यों उनके घर के पास सड़क बनने से रोकी जा रही है? इसपर विधायक ने उन्हें भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दी। इतना ही नहीं, अगले दिन 19 सितंबर को जब वह रिश्तेदार के साथ घर के पास ही दवा लेने जा रहे थे, तब विधायक ने अपने साथियों के साथ उनपर हमला बोल दिया। बॉक्स 2
इन धाराओं में ठहराया गया है दोषी
आइपीसी की धारा 324
धारदार हथियार से घायल करना (अधिकतम तीन साल की सजा) धारा 341 गलत तरीके से रोकना (अधिकतम एक माह की सजा) धारा 34 दो या दो से अधिक लोगों द्वारा एक जैसी मंशा के साथ कोई अपराध करना
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