विशेषाधिकार समिति में नहीं जाएंगे मुख्य सचिव : हाई कोर्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने के मामले में
By JagranEdited By: Updated: Tue, 28 Aug 2018 11:28 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने के मामले में हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को बड़ी राहत दी है। पीठ ने समिति के रवैये से नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि आप छह घंटे की पूछताछ के बाद भी अपनी कार्यवाही पूरी नहीं कर सके। आखिर यह किस प्रकार की कार्यवाही है, मुख्य सचिव से छह घटे तक पूछताछ के बाद भी आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर निर्धारित समय के अंदर कार्यवाही पूरी नहीं कर सकते तो आगे इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने 18 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक मुख्य सचिव के समिति के समक्ष पेश होने पर रोक लगा दी है।
अंशु प्रकाश के वकील सिद्धार्थ लूथरा व विवेक छिब ने कहा कि कई बार अनुरोध करने के बावजूद याची को पूछताछ के दौरान की वीडियो रिकॉर्डिग उपलब्ध नहीं कराई गई। बिना उक्त रिकॉर्डिग के उनपर लगाए गए आरोपों का वह कैसे बचाव करेंगे। समिति के तरफ से वकील सुधीर नंदराजोग ने अदालत को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद जल्द ही रिकॉर्डिग उपलब्ध करा दी जाएगी, क्योंकि वह लंदन में हैं और 16 सितंबर तक वापस आने की संभावना है। 18 सितंबर की सुनवाई से पहले वीडियो रिकॉर्डिग अदालत में पेश कर दी जाएगी। इस पर अंशु प्रकाश ने वकील के माध्यम से मांग की कि तब तक समिति के समक्ष पेश होने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। गौरतलब है कि मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को बीस फरवरी को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सामने पेश होने को कहा गया था। इसी के एक दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक में मुख्य सचिव अंशु के साथ दो आप विधायकों ने मारपीट की थी। उक्त मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत 13 विधायकों को आरोपित बनाते हुए आरोप पत्र भी दाखिल किया है।
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