लालू यादव को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, पु˜
By JagranEdited By: Updated: Mon, 30 Jul 2018 06:26 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपितों को 31 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। आइआरसीटीसी घोटाले के आरोपपत्र पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने समन जारी किया। सीबीआइ ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं और केस चलाने से संबंधित सभी तरह की मंजूरी ले ली गई है।
बता दें कि मामले में सीबीआइ ने गत 16 अप्रैल को लालू यादव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आइआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बीके अग्रवाल, पीके गोयल राकेश सक्सेना समेत 17 लोगों को आरोपित बनाया गया है। यह मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआइ के केस के मुताबिक, लालू यादव ने भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) के दो होटलों के रखरखाव का ठेका बेहद कम कीमत पर विनय व विजय कोचर के स्वामित्व वाली बेनामी कंपनी तथा डिलाइट मार्केटिंग के स्वामित्व वाली कंपनी को दिलाया था। इनमें प्रेम चंद गुप्ता व सरला गुप्ता का भी संबंध है। बॉक्स पिछले साल दर्ज हुआ था केस इस मामले में सीबीआइ ने गत वर्ष जुलाई में धोखाधड़ी, साजिश व भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। इसके बाद पटना, रांची, भुवनेश्वर व गुरुग्राम सहित कई जगहों पर छापामारी की गई थी। जांच एजेंसी ने आरोपपत्र में कहा है कि होटल का टेंडर देने में नियमों को ताक पर रखा गया। जिन आवेदकों ने बोली लगाई, उन्हें इस प्रक्रिया में धोखा दिया गया और चहेतों के नाम होटल आवंटित कर दिए गए। इसके अलावा रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव घोटाले की जानकारी थी।
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