Delhi Firecracker Fine: दिल्ली में पटाखे फोड़ने और खरीदने पर लगेगा जुर्माना, होगी 6 महीने की जेल
Firecracker Fine In Delhi राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली और छठ के पर्व पर पटाखे फोड़ने और खरीदने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिवाली पर होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने को लेकर बुधवार को एक्शन प्लान बनाया है।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Wed, 19 Oct 2022 03:15 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Firecracker Fine In Delhi: दिल्ली में दिवाली पर वायु प्रदूषण से निपटने की योजना तैयार करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में दिवाली पर होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई।
इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में पटाखे फोड़ने और खरीदने पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके साथ 6 महीने की जेल भी होगी।
Purchasing, bursting of firecrackers in Delhi will be punishable with Rs 200 fine, 6 months in jail: Environment Minister Gopal Rai
— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2022
दिवाली से हर साल खराब हो जाती है शहर में हवा
इसका मुख्य कारण, दिवाली से ही हर साल शहर में वायु का स्तर काफी खराब हो जाता है। इसलिए दिल्ली सरकार अभी से इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। इससे पहले राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "धूल प्रदूषण को रोकने के अभियान और पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए पूसा बायो-डीकंपोजर के छिड़काव के अलावा, हम दिवाली पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की योजना तैयार करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे।"Delhi Cracker Ban: हरियाणा से कार में ठूसकर ला रहा था पटाखे, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार
जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध
वैसे दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस प्रतिबंध में दिवाली और छठ का त्योहार भी शामिल है, जिसका पालन दिल्ली में पिछले दो सालों से होता आ रहा है।ये भी पढ़ें- Delhi News: पराली गलाने के लिए बायो डिकंपोजर का छिड़काव शुरू, किसानों को होगा फायदा
Deepawali 2022: दीपावाली से पहले ही दिल्ली-एनसीआर में लागू हो सकता ग्रेप का दूसरा चरण
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।