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सड़क पर कूड़ा फेंक प्रदर्शन करने का तरीका बर्दाश्त नहीं : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : प्रदर्शन के दौरान सड़क पर कूड़ा फेंककर विरोध जताने के तरीक

By JagranEdited By: Updated: Tue, 29 May 2018 07:52 PM (IST)
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सड़क पर कूड़ा फेंक प्रदर्शन करने का तरीका बर्दाश्त नहीं : हाई कोर्ट

जासं, नई दिल्ली : प्रदर्शन के दौरान सड़क पर कूड़ा फेंककर विरोध जताने के तरीके पर हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि यह आम लोगों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

हाल ही में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों ने नियमित किए जाने की मांग करते हुए रेल भवन व शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने वहां पर कूड़ा फेंक दिया था। इन कर्मचारियों ने 24 मई को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर भी कूड़ा फेंका था। हाई कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर गंदगी फैलाने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। पीठ ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के रवैये पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह से सड़क किनारे कूड़ा फेंकने से यातायात बाधित होता है और आम नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ता है। यह पहला मौका नहीं है जब निगम कर्मचारियों ने इस तरीके से प्रदर्शन किया हो। इससे पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन न दिए जाने से नाराज होकर सड़क पर कूड़ा फेंक दिया था।

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