दिल्ली HC ने शक्ति भोग के एमडी केवल कृष्ण कुमार को दी जमानत, CBI ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने 3200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक केवल कृष्ण कुमार को जमानत दे दी है। केवल के ईडी ने 4 जुलाई 2021 में गिरफ्तार किया था।
By Vineet TripathiEdited By: Nitin YadavUpdated: Fri, 17 Mar 2023 10:59 AM (IST)
नई दिल्ली, जारण संवाददाता। 3200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक केवल कृष्ण कुमार को जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने जमानत याचिका पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जमानत पाने का हकदार। केवल को ईडी ने 4 जुलाई, 2021 को दिल्ली व हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी के बाद मिले दस्तावेजों के आधार पर गिरफ्तार किया था। ईडी ने यह मामला सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए मामले पर शुरू किया था। सीबीआइ ने केवल के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी के तहत प्राथमिकी की थी।
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