चुनाव आयोग में सीएम के खिलाफ चल रहे केस पर रोक लगाने से इन्कार
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : वर्ष 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में द
By JagranEdited By: Updated: Mon, 28 May 2018 10:15 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
वर्ष 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में निचली अदालत में चल रहे केस को खारिज करने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने निचली अदालत द्वारा उनके मुवक्किल को भेजे गए समन व नोटिस की कार्रवाई को दोषपूर्ण बताते हुए हाई कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति एके पाठक ने केजरीवाल की व्यक्तिगत पेशी पर दी गई अंतरिम राहत को निचली अदालत में अगली सुनवाई तक जारी रखा है। मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। ज्ञात हो कि एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से नीरज सक्सेना व अनुज अग्रवाल ने फरवरी 2016 में केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें केजरीवाल पर अपनी संपत्ति और आय के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने दिल्ली का पता दिया है, जबकि वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते हैं। एनजीओ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल का नामांकन रद करने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट अदालत में जाने की सलाह दी थी।
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